संकलन और संशोधन – गिरधारी भार्गव
कभी सोचा है-??- किसानों का “धन्धा” क्यों बांधा गया था…
सही क्या और गलत क्या -??-
क्या किसानों का “तीन अध्यादेश” के विरुद्ध आंदोलन उचित – है भी या नहीं ?
सन् 1960-70 के आसपास देश में कांग्रेसी सरकार ने एक कानून पास किया जिसका नाम था – “Apmc act” …
इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि किसान अपनी उपज केवल सरकार द्वारा तय स्थान अर्थात सरकारी मंडी में ही बेच सकता है।
इस मंडी के बाहर किसान अपनी उपज नहीं बेच सकता। और इस मंडी में कृषि उपज की खरीद भी वो ही व्यक्ति कर सकता था जो Apmc act में registered हो, दूसरा नहीं।
इन registered person को देशी भाषा में कहते हैं – “आढ़तिया” यानि “commission agent”…
इस सारी व्यवस्था के पीछे कुतर्क यह दिया गया कि व्यापारी किसानों को लूटता है इस लिये सारी कृषि उपज की खरीद बिक्री -“सरकारी ईमानदार अफसरों” के सामने हो।
जिससे “सरकारी ईमानदार अफसरों” को भी कुछ “हिस्सा पानी” मिलें।
इस एक्ट आने के बाद किसानों का शोषण कई गुना बढ़ गया। इस एक्ट के कारण हुआ क्या कृषि उपज की खरीदारी करनें वालों की गिनती बहुत सीमित हो गई।
किसान की उपज के मात्र 10 – 20 या 50 लोग ही ग्राहक होते है। ये ही चन्द लोग मिल कर किसान की उपज के भाव तय करते हैं।
मजे कि बात ये है कि :— फिर रोते भी किसान ही है कि :—
इस महगाई के दौर में – किसान को अपनी उपज की सही कीमत नही मिल है।
जब खरीददार ही – “संगठित और सीमित संख्या में” – होंगे तो – सही कीमत कैसे मिलेगी – ??-
यह मार्केट का नियम है कि अगर अपने producer का शोषण रोकना है तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें – “खरीददार” buyer की गिनती unlimited हो।
जब खरीददार ज्यादा होंगे तभी तो – किसी भी माल की कीमत बढ़ेगी।
लेकिन वर्तमान में चल रही मण्डी व्यवस्था में तो – किसान की उपज के मात्र 10-20 या 50 लोग ही ग्राहक होते हैं।
Apmc act से हुआ क्या कि अगर किसी retailer ने, किसी उपभोक्ता ने,
किसी छोटे या बड़े manufacturer ने, या किसी बाहर के trader ने किसी मंडी से सामान खरीदना होता है तो वह किसान से सीधा नहीं खरीद सकता उसे आढ़तियों से ही समान खरीदना पड़ता है।
इसमें आढ़तियों की होगी चाँदी ही चाँदी और किसान और उपभोक्ता दोनों रगड़ा गया।
जब मंडी में किसान अपनी वर्ष भर की मेहनत को मंडी में लाता है तो buyer यानि आढ़तिये आपस में मिल जाते हैं और बहुत ही कम कीमत पर किसान की फसल खरीद लेते हैं।
याद रहे :- बाद में यही फसल ऊँचे दाम पर उपभोक्ता को उपलब्ध होती थी।
यह सारा गोरख धंधा ईमानदार अफसरों की नाक के नीचे होता है।
एक टुकड़ा मंडी बोर्ड के अफसरों को डाल दिया जाता है।
मंडी बोर्ड का “चेयरमैन” को लोकल MLA मोटी रिश्वत देकर नियुक्ति होता है। एक हड्डी राजनेताओं के हिस्से भी आती है। यह सारी लूट खसोट Apmc act की आड़ में हो रही है।
दूसरा सरकार ने Apmc act की आड़ में कई तरह के टैक्स और commission किसान पर थोप दिए।
जैसे कि :- किसान को भी अपनी फसल “कृषि उपज मंडी” में बेचने पर 3%, मार्किट फीस ,
3% rural development fund और 2.5 commission ठोंक दिया गया।
मजदूरी आदि मिलाकर यह फालतू खर्च 10% के आसपास हो जाता है। कई राज्यों में यह खर्च 20% तक पहुंच जाता है। यह सारा खर्च किसान पर पड़ता है।
बाकी मंडी में फसल का transportation, रखरखाव का खर्च अलग पड़ता है।
मंडियों में फसल की चोरी, कम तौलना, आम बात है। कई बार फसल कई दिनों तक नहीं बिकती किसान को खुद फसल की निगरानी करनी पड़ती है। एक बार फसल मंडी में आ गई तो किसान को वह “बिचोलियों” द्वारा तय की गयी कीमत पर,
यानि – औने पौने दाम पर बेचनी ही पड़ती है।
क्योंकि कई राज्यों में किसान अपने राज्य की दूसरी मंडी में अपनी फसल नहीं लेकर जा सकता । दूसरे राज्य की मंडी में फसल बेचना Apmc act के तहत गैर कानूनी है।
Apmc act सारी कृषि उपज पर लागू होता है चाहे वह सब्ज़ी हो ,फल हो या अनाज हो। तभी हिमाचल में 10 रुपये किलो बिकने वाला सेब उपभोक्ता तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपए किलो हो जाता है।
आढ़तियों का आपस में मिलकर किसानो को लूटने का दृश्य बड़ा आम है। जो आढ़तिए किसानों को उचित दाम दिलाने का प्रयास करते हैं वे भी घाटे में नहीं रहते।इसके बावजूद किसानों की लूट होती रहती है। जिस फसल का retail में दाम 500 रुपये क्विंटल होता है, सारे आढ़तिये मिलकर उसका दाम 200 से बढ़ने नहीं देते।
मोदी सरकार द्वारा किसानों की हालत सुधारने के लिये तीन अध्यादेश लाए गये हैं।
जिसमें निम्नलिखित सुधार किए गए हैं :-
1. अब किसान मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और मंडी के अंदर भी ।
2. किसान का सामान कोई भी व्यक्ति संस्था खरीद सकती है जिसके पास पैन कार्ड हो।
3. अगर फसल मंडी के बाहर बिकती है तो राज्य सरकार किसान से कोई भी टैक्स वसूल नहीं सकती।
4. किसान अपनी फसल किसी राज्य में किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है।
5. किसान contract farming करने के लिये अब स्वतंत्र है।
कई लोग इन कानूनों के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहें है।
जो कि निम्नलिखित हैं :-
1. आरोप :- सरकार ने मंडीकरण खत्म कर दिया है ?
उत्तर :- सरकार ने मंडीकरण खत्म नहीं किया। मण्डियां भी रहेंगी। लेकिन किसान को एक विकल्प दे दिया कि अगर उसको सही दाम मिलता है तो वह कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। मंडी में भी और मंडी के बाहर भी।
2. आरोप :- सरकार MSP समाप्त कर रही है ?
उत्तर :- मंडीकरण अलग चीज़ है, MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग चीज़ है। सारी फसलें सब्ज़ी, फल मंडीकरण में आते हैं, MSP सब फसलों की नहीं है।
3. आरोप :- सारी फसल अम्बानी व अड़ानी खरीद लेगा?
उत्तर :— वह तो तब भी खरीद सकते हैं – आढ़तियों को बीच में डालकर।
यह तीन कानून किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुक्ति के कानून हैं।
आज इस सरकार ने किसानों पर – कांग्रेस द्वारा लगाई हुई – “बन्दिश” को हटा कर,
“हर किसी को” अपनी उपज बेचने के लिये आज़ाद कर के,
“पूरे देश का बाज़ार” किसानों के लिये खोल दिया है।”
किसानों को कोई भी टैक्स भी नहीं देना होगा।
जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वो उनकी अपनी समझ है।
भारत के किसानों को असली आजादी की दहलीज तक लाने वाली ऐसी किसान हितैषी सरकार इससे पहले कभी नहीं बनी थी।
क्योकि ये मोदी जी – बहुत अच्छे से जानते हैं कि – “किसान और जवान” – ही देश का आधार हैं।
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