खुल गई राजा पटेरिया के अपराधों की डायरी


दमोह,13 दिसंबर(प्रेस इंफार्मेशन सेंटर)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ह्त्या के लिए उकसाने वाले कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत अर्जी को पवई की अदालत ने खारिज कर दिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। उनके बयान के बाद कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने दो और धाराएं बढ़ा दी हैं जिससे अब सत्र न्यायालय से भी उनकी जमानत की संभावनाएं धूमिल हो गईं हैं।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब राजा पटेरिया ने बयान दिया तो भाजपा नेताओं ने इसका विरोध किया। जिसे देखते हुए गृह मंत्री डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने आज सुबह राजा पटेरिया को हटा स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया और पबई की अदालत में पेश किया था। पबई थाना प्रभारी ने भादवि की धारा 451,504,505(1)(स),506,153(1)(स),115,117,के अंतर्गत राजा पटेरिया पुत्र हरबंस पटेरिया के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। आज उन्हें जेएमएफसी पबई के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहा से उन्हें जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने लगे हाथ सभी पेंडिंग मामलों का निपटारा करने की तैयारी भी कर ली है। उनके विरुद्ध पहले भी बूथ लूटने और वनवासियों को नक्सली बना देने जैसे प्रकरण दर्ज हो चुके हैं।

पटेरिया को पार्टी से निष्कासित करने वाले भाजपा नेताओं के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि मैं भाजपा नेताओं के टुच्चे सवालों का जवाब नहीं देता। इस पर भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र में लफंगों जैसी भाषा शोभा नहीं देती। कमलनाथ को मुख्यमंत्री की तीर्थदर्शन योजना में जाना चाहिए। इससे उनके विचार निर्मल होंगे।

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